पटना। बिहार पुलिस के जवानों के लिए एक और सख्त आदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया गया है। आदेश के अनुसार अब पुलिस अधिकारियों और पुलिस जवानों का किसी भी व्यक्ति के साथ सेल्फी लेना भारी पड़ सकता है। बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार के आदेश के तहत अब कोई भी पुलिसकर्मी या पदाधिकारी बिहार के आम जन, स्थानीय प्रतिनिधि या मीडिया कर्मियों के साथ सेल्फी नहीं ले सकते हैं।
बिहार के डीजीपी विनय कुमार के आदेश के अनुसार अब पुलिस पदाधिकारियों को आम लोगों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों के साथ सेल्फी या फोटो खिंचवाने से सख्त मना है। इस संबंध में उन्होंने सभी क्षेत्रीय आईजी, डीआईजी और जिलों के एसपी को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं।
डीजीपी ने कहा कि कुछ लोग निहित स्वार्थ साधने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ ली गई तस्वीरों का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं। चूंकि बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली बेहद संवेदनशील है, इसलिए शिष्टाचार भेंट के दौरान भी फोटो या सेल्फी लेने से परहेज करना चाहिए। आदेश की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश की अवहेलना होने पर आचार नियमावली के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने यह भी याद दिलाया कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 और अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियमावली, 1968 पुलिस पदाधिकारियों पर भी लागू होती हैं।
You may also like
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ख़ुद पर हुए हमले पर क्या कहा
भाजपा में शामिल होंगी पाखी हेगड़े?
विवाह के पहले आनुवांशिक कार्ड का मिलान अवश्य करें : राज्यपाल पटेल
मंडलाः मंत्री परमार ने किया पीएमश्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एवं पॉलीटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण
राजगढ़ः संपूर्णता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अफसरों को सीएम ने भोपाल में किया सम्मानित