राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी निजी स्कूल अगले 5 साल तक अपनी यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन अब अभिभावकों और छात्रों पर यूनिफॉर्म, किताबें या अन्य शिक्षण सामग्री किसी खास दुकान से खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकेगा।
अभिभावकों को राहत
जारी दिशा-निर्देशों में लिखा गया है कि निजी विद्यालय अपने-अपने बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए अनुमोदित पाठ्यक्रम की पुस्तकों का ही उपयोग करेंगे। पुस्तकों की सूची (लेखक, प्रकाशक और मूल्य सहित) की जानकारी सत्र शुरू होने से एक माह पहले विद्यालय के नोटिस बोर्ड या वेबसाइट पर देनी होगी। अभिभावक और विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार खुले बाजार से पुस्तकें खरीद सकेंगे। नई दिशा-निर्देशों में लिखा गया है कि विद्यार्थी और अभिभावक निजी विद्यालय द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म, टाई, जूते, कॉपी खुले बाजार से खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। विद्यालय द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म को पांच वर्ष तक नहीं बदला जा सकेगा। साथ ही शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नहीं किया जाएगा। किसी विशेष दुकान से पुस्तकें या अन्य सामग्री खरीदने का दबाव नहीं होगा।
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कहा गया है कि विद्यालय परिसर से सामग्री खरीदने का दबाव नहीं होगा। साथ ही निजी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म कम से कम तीन विक्रेताओं से उपलब्ध हों। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जहां भी अभिभावक शिकायत करेंगे कि नियमों की अनदेखी की जा रही है या की गई है, जांच के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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