देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुए उपद्रव और आगजनी प्रकरण में गिरफ्तार हुए नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में दर्ज नगरफोर्ट थाना एफआईआर संख्या 167/24 में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
पहले दो बार खारिज हो चुकी थी जमानतगौरतलब है कि 13 नवंबर 2024 की रात देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान हिंसा, उपद्रव और आगजनी की घटनाएं हुई थीं, जिसके बाद नरेश मीणा पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले उनकी दो बार जमानत याचिकाएं निचली अदालतों में खारिज हो चुकी थीं, लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें जमानत देने का निर्णय लिया।
पुलिस ने पेश कर दिया था चालानइस मामले में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिससे अब ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसी आधार पर कोर्ट ने माना कि अब आरोपी को जेल में निरुद्ध रखने का औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि मामले की जांच पूरी हो चुकी है।
कोर्ट का मतहाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि:
राजनीतिक हलकों में हलचल"याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस द्वारा चालान भी अदालत में प्रस्तुत कर दिया गया है। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत है।"
नरेश मीणा की गिरफ्तारी और अब जमानत को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हैं। उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए थे, वहीं अब जमानत मिलने के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस का विषय बन सकता है।
You may also like
'क्या ये 10 ओवर पुराना बॉल है?', LIVE MATCH में अंपायर से भिड़े DSP सिराज; देखें VIDEO
बारिश में पूर्वी सिंहभूम ने रांची को छोड़ा पीछे, रांची दूसरे स्थान पर
कविता और उसकी सहेली के पिता के बीच का अनोखा रिश्ता
82 वर्षीय बॉलीवुड अभिनेत्री की अनोखी आस्था: हनुमान चालीसा का पाठ
दिल्ली की नाइटलाइफ: 5 बेहतरीन जगहें जो आपको जरूर देखनी चाहिए