अरविंद केजरीवाल
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपनी दलीलें पेश करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। यह निर्णय शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई के दौरान लिया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अब इस मामले में और देरी नहीं होगी और अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की गई है।
इस मामले में ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने स्थगन की मांग की, क्योंकि वे उस समय सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे थे। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ईडी पहले ही बिना किसी उचित कारण के 9 बार स्थगन ले चुकी है।
केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून 2024 तक मान्य थी। 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दी, लेकिन ईडी की अपील पर उच्च न्यायालय ने 25 जून 2024 को इसे स्थगित कर दिया।
जुलाई 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच को भेजते हुए अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। यदि ईडी अपनी दलीलें प्रस्तुत नहीं कर पाती, तो न्यायालय याचिका पर अंतिम निर्णय ले सकता है.
You may also like
साइबर अपराध जागरुकता, महिला सुरक्षा पर जोर
रांची में शुरू हुआ भुंगरू एक्वा लाइन जल संचयन प्रोजेक्ट, गांवों में मिलेगा साफ पानी
त्योहार से पहले उज्जैन में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 200 किलो मावा और 30 लीटर घी जब्त
पुलिस लाइन में आकार ले रहा नया परेड़ ग्राउंड
इतिहास के पन्नों में 16 अक्टूबर : 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला नोबेल पुरस्कार