लाइव हिदी खबर :- चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में पालतू एवं सामुदायिक कुत्तों के बेहतर प्रबंधन और जिम्मेदार पालतू पशु स्वामित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम चंडीगढ़ पालतू एवं सामुदायिक कुत्ते उपनियम 2025 को अंतिम रूप दे दिया है।
इन उपनियमों का प्रारूप जिसे पहले नगर निगम चंडीगढ़ पालतू एवं सामुदायिक कुत्ते उपनियम 2023 के नाम से प्रकाशित किया गया था, नागरिकों और संबंधित पक्षों से आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित करने के लिए जारी किया गया था। यह नए उपनियम चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग्स उपनियम 2010 और उसके संशोधनों का स्थान लेंगे।
प्रशासन के अनुसार, उपनियमों का यह प्रारूप 7 फरवरी 2025 को आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था। इसे नगर निगम चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया तथा तीन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, ताकि अधिक से अधिक नागरिक अपनी राय दे सकें। प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों को आमंत्रित किया गया।
निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों व सुझावों का अध्ययन करने के लिए गठित समिति ने सभी टिप्पणियों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। समिति की सिफारिशों को तत्पश्चात नगर निगम चंडीगढ़ के जनरल हाउस द्वारा अनुमोदित किया गया।
नए उपनियमों का उद्देश्य पशु कल्याण को बढ़ावा देना, कुत्तों के नसबंदी और टीकाकरण अभियानों को प्रोत्साहित करना, तथा पालतू कुत्तों के पंजीकरण, मालिकों की जिम्मेदारियों और सामुदायिक कुत्तों की देखभाल के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करना है।
चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि इन उपनियमों से शहर में स्वच्छता और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित किया जा सकेगा, साथ ही पशु कल्याण और जनस्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्रशासन शीघ्र ही चंडीगढ़ पालतू एवं सामुदायिक कुत्ते उपनियम, 2025 को औपचारिक रूप से अधिसूचित करने जा रहा है।
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