सचिन त्यागी, बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में प्रसाशन की बिना अनुमति जुलूस निकालने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को मुस्लिम वर्ग के लोगों ने बिलोचपुरा गांव में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया था। अब पुलिस ने 56 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है।बिलोचपुरा गांव में जुमे की नवाज के बाद मुस्लिम वर्ग सड़क पर उतर आया। सैकड़ों लोग सड़कों पर एकत्र हो गए। गांव में जुलूस निकालते हुए नारेबाजी और प्रदर्शन किया। यह जलूस प्रदर्शन वफ्फ संशोधन कानून के विरोध में किया गया। मामला पुलिस तक पहुंच गया। सिंघावली अहीर थाना पुलिस ने जुलूस की वीडियो फुटेज जुटाई। जिसके बाद 21 लोगों की पहचान हुई। पुलिस ने 21 लोगों को नामजद और 35 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि यह जलूस बिना अनुमति के निकाला गया। भीड़ जुटाई गई, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। पुलिस ने न्याय सहिंता की धारा 189, 292 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।बता दें कि मुस्लिम वर्ग ने हाथों में तख्तियां लेकर वफ्फ कानून का विरोध किया था। नारेबाजी करते हुए कानून को विवादित बताते हुए वापस लेने की मांग की थी। जानकारी के अनुसार, जुमे की नमाज का बहाना बनाकर कुछ लोगों ने भीड़ जुटाई। गुड्डू नाम के एक व्यक्ति ने मस्जिद में बैठकर वफ्फ संसोधन बिल के विरोध में तख्तियां लिखवाईं। लोगों को उकसाया गया। जिसके बाद भीड़ सड़क पर उतरी और नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला गया।एसपी बागपत सूरज कुमार राय का कहना है किसी भी ऐसे जलूस की इजाजत नहीं है, जिससे कानून व्यवस्था खराब हो। जुलूस निकालने से पहले अनुमति लेनी होगी। बिलोचपुरा गांव में बिना अनुमति जुलूस निकाला गया, जिससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी। सभी दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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