नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि तय मेंटेनेंस के काम की वजह से 'इंस्टेंट e-PAN' की सर्विस दो दिन तक नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-फाइलिंग आईटीआर पोर्टल पर बताया कि इंस्टेंट e-PAN की सर्विसेज 17 अगस्त को रात 12 बजे से लेकर 19 अगस्त को रात 12 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी।
इंस्टेंट e-PAN सर्विस उन सभी इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके पास आधार कार्ड तो है लेकिन उन्हें अभी तक पैन (PAN) नहीं मिला है। इसके तहत आधार ई-केवाईसी (e-KYC) के हिसाब से पैन की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। पैन मिलने या अपडेट होने के बाद ई-केवाईसी डिटेल्स के आधार पर ई-फाइलिंग अकाउंट बना सकते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने से पहले या बाद में पेंडिंग e-PAN रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं या ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं।
क्या है e-PAN?SBHS & Associates के पार्टनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमांक सिंगला का कहना है कि e-PAN (इलेक्ट्रॉनिक परमानेंट अकाउंट नंबर) एक डिजिटली साइन किया हुआ पैन कार्ड होता है। यह पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। इसे योग्य लोगों के आधार डिटेल्स का इस्तेमाल करके तुरंत जनरेट किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत काम की है जिन्हें बैंक अकाउंट खोलने, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने, ज्यादा वैल्यू के ट्रांजैक्शन करने या इनकम टैक्स के नियमों का पालन करने के लिए तुरंत पैन की जरूरत होती है।
पूरी तरह फ्री है सर्विसयह सर्विस उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन आधार कार्ड है। आधार और उससे जुड़े मोबाइल नंबर की मदद से डिजिटली साइन किया हुआ पैन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मिलता है।
दरअसल, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपना स्थायी खाता संख्या (PAN) बताना अनिवार्य है। अगर आपको पैन आवंटित नहीं हुआ है, तो आप अपने आधार और आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से अपना ई-पैन जनरेट कर सकते हैं। ई-पैन जनरेट करना निःशुल्क, ऑनलाइन प्रक्रिया है और इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।
इंस्टेंट e-PAN सर्विस उन सभी इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके पास आधार कार्ड तो है लेकिन उन्हें अभी तक पैन (PAN) नहीं मिला है। इसके तहत आधार ई-केवाईसी (e-KYC) के हिसाब से पैन की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। पैन मिलने या अपडेट होने के बाद ई-केवाईसी डिटेल्स के आधार पर ई-फाइलिंग अकाउंट बना सकते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने से पहले या बाद में पेंडिंग e-PAN रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं या ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं।
क्या है e-PAN?SBHS & Associates के पार्टनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमांक सिंगला का कहना है कि e-PAN (इलेक्ट्रॉनिक परमानेंट अकाउंट नंबर) एक डिजिटली साइन किया हुआ पैन कार्ड होता है। यह पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। इसे योग्य लोगों के आधार डिटेल्स का इस्तेमाल करके तुरंत जनरेट किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत काम की है जिन्हें बैंक अकाउंट खोलने, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने, ज्यादा वैल्यू के ट्रांजैक्शन करने या इनकम टैक्स के नियमों का पालन करने के लिए तुरंत पैन की जरूरत होती है।
पूरी तरह फ्री है सर्विसयह सर्विस उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन आधार कार्ड है। आधार और उससे जुड़े मोबाइल नंबर की मदद से डिजिटली साइन किया हुआ पैन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मिलता है।
दरअसल, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपना स्थायी खाता संख्या (PAN) बताना अनिवार्य है। अगर आपको पैन आवंटित नहीं हुआ है, तो आप अपने आधार और आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से अपना ई-पैन जनरेट कर सकते हैं। ई-पैन जनरेट करना निःशुल्क, ऑनलाइन प्रक्रिया है और इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।
You may also like
कर्नाटक सामूहिक कब्र मामला: भाजपा की प्रदेश इकाई ने शुरू किया 'धर्मस्थल चलो' अभियान
बेंगलुरु : फ्लोर मैट गोदाम में आग लगने से दो लोगों की मौत हुई
जन्माष्टमी : दिल्ली के बिड़ला मंदिर से लेकर हरिद्वार तक, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता
डरने की कोई बात नहीं, यह तो शेयर खरीदने का अच्छा मौका है... ट्रंप के टैरिफ पर दिग्गज की राय
मिला जिंदगी का सबसे बड़ा सबक! जिस बॉयफ्रेंड की खातिर पति को छोड़ा, उसी ने दे दिया धोखा, अब कह रही ये बात