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क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान अवैध हैं? उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रिक्त पदों के लिए नोटिस जारी

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उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर तालुका के स्याना चौपला स्थित इंद्रानगर कॉलोनी में रहने वाले 41 परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। इनमें से एक दर्जन मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं।

झील की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप

इस नोटिस से लोगों में भय व्याप्त हो गया है कि कहीं उनका घर उनसे छीन न लिया जाए। यह नोटिस नगर पालिका के वकील की ओर से भेजा गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि लोगों ने झील की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। इंद्रानगर कॉलोनी की कुल आबादी करीब दो हजार है और यहां के लोग 40 साल से रह रहे हैं।

 

गृहकर वसूली के बाद मकान खाली करने का नोटिस

पीड़ितों के अनुसार यहां नगर पालिका द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। पानी की टंकी के साथ सरकारी नल और बिजली की व्यवस्था भी की गई है। यहां रहने वाले लोगों से गृहकर और पानी का बिल भी वसूला जाता है। अब अचानक उन्हें इमारत खाली करने का आदेश दिया गया है। जिसके कारण ये लोग काफी परेशान हो गए हैं।

 

एक पीड़ित ने बताया कि पहले यहां झुग्गी बस्ती थी। फिर पीएम आवास योजना के तहत तीन किस्तें मिलीं और मकान बन गया। किसी अधिकारी ने यह नहीं कहा कि यह जमीन झील की है। उधर, गढ़मुक्तेश्वर की अधिकारी मुक्ता सिंह ने कहा है कि दस्तावेज मांगे गए हैं, भवन खाली कराने के नहीं। डीएम प्रेरणा शर्मा ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी।

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