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Toll Tax : अब बार-बार नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, 1 तारीख से लागू हो जाएगी नई टोल पॉलिसी

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Toll Tax : अब बार-बार नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, 1 तारीख से लागू हो जाएगी नई टोल पॉलिसी

देश में हजारों लोग रोजाना नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं और बार-बार टोल टैक्स देने से परेशान होते हैं। यात्रियों की इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई नीति लागू करने की तैयारी कर रहा है।

नई टोल नीति जल्द होगी लागू

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही देशभर में नई टोल नीति को लागू करने की योजना बना रहा है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह जल्द ही अमल में लाई जा सकती है।

नई नीति में FASTag उपयोगकर्ताओं को राहत

नई टोल नीति के तहत सरकार FASTag उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत दे रही है। अब यूजर्स मात्र तीन हजार रुपये में अपने FASTag को रिचार्ज करवा सकेंगे। यह रिचार्ज पूरे एक साल तक वैध रहेगा, जिसमें वे देश के किसी भी टोल प्लाजा पर अनगिनत बार यात्रा कर सकेंगे, बिना बार-बार टैक्स दिए या न्यूनतम बैलेंस की चिंता किए। इससे टोल भुगतान प्रक्रिया आसान होगी और यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा।

एक और विकल्प पर भी हुई थी चर्चा

सरकार ने एक अन्य विकल्प पर भी विचार किया था, जिसमें नई कार खरीदते समय ही 30 हजार रुपये का भुगतान करने पर अगले 15 वर्षों तक किसी भी टोल प्लाजा पर शुल्क नहीं देना पड़ता। हालांकि, लाइफटाइम पास के विकल्प पर सहमति न बन पाने के कारण इसे फिलहाल टाल दिया गया है।

किसे होगा सबसे अधिक फायदा?

तीन हजार रुपये के सालाना फॉर्मूले का सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलेगा जो अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का उपयोग करते हैं। विशेषकर वे लोग जो मासिक या साप्ताहिक तौर पर यात्रा करते हैं, उनके लिए यह नीति काफी लाभकारी सिद्ध होगी।

नुकसान की भरपाई के लिए विशेष फॉर्मूला

नई नीति से टोल वसूली में होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए सरकार ने कंसेशनर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की क्षतिपूर्ति के लिए भी एक विशेष फॉर्मूला तैयार किया है। इसके तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। यदि वास्तविक वसूली और कॉन्ट्रैक्टर्स के दावों में अंतर पाया जाता है, तो सरकार इस अंतर की भरपाई विशेष फॉर्मूले के अनुसार करेगी।

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