Big update on PAN-Aadhaar link: दोस्तों, अगर आपने पैन कार्ड बनवाते समय अपने आधार नंबर की जगह सिर्फ आधार एनरोलमेंट आईडी (जब आधार कार्ड बन रहा होता है, तब मिलने वाली पर्ची का नंबर) का इस्तेमाल किया था, तो आपके लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे मामलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि अब आपको आधार एनरोलमेंट आईडी की जगह अपना असली आधार नंबर विभाग को बताना होगा। अगर आपने दी गई समय-सीमा तक अपने असली आधार नंबर को पैन से लिंक नहीं करवाया, तो आपका पैन कार्ड बंद (निष्क्रिय) भी हो सकता है!
क्या कहती है यह नई गाइडलाइन?यह नई गाइडलाइन उन सभी लोगों पर लागू होती है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को या उससे पहले पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते समय आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल किया था। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति का आधार नंबर उस समय तक बना नहीं होता। ऐसी स्थिति में, सीधे तौर पर आधार नंबर और पैन को लिंक करना मुमकिन नहीं हो पाता। इसीलिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे लोगों से कह रहा है कि वे अपना असली आधार नंबर विभाग को ज़रूर बताएं।
क्या है नई डेडलाइन? इसे बिल्कुल मिस न करें!सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर कोई पैन कार्ड होल्डर इस तारीख तक अपना असली आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताता है, तो 1 जनवरी 2026 से उसका पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि आप उस पैन कार्ड का इस्तेमाल किसी भी तरह के पैसे के लेन-देन या टैक्स से जुड़े कामों में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बंद पैन कार्ड मान्य नहीं होगा।
जिन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है, उन्हें तो 31 जुलाई से पहले ही यह काम निपटा लेना चाहिए। अगर आपने समय पर अपना आधार नंबर अपडेट नहीं किया, तो आपको ITR भरने में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए, बेहतर यही है कि समय रहते इस लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए।
यह निर्देश वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जारी किया है। उनका कहना है कि पैन कार्ड होल्डर्स के रिकॉर्ड में सही और ताज़ा जानकारी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की तकनीकी या कानूनी परेशानी से बचा जा सके। यह कदम टैक्स सिस्टम को और मज़बूत बनाने और जानकारी में पारदर्शिता लाने के लिए भी ज़रूरी माना जा रहा है।
कैसे अपडेट करें अपना आधार नंबर?हालांकि, CBDT ने अपने नोटिफिकेशन में यह साफ नहीं बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आधार नंबर की जानकारी देने की प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन, माना जा रहा है कि इसके लिए वही तरीका अपनाना होगा जो आमतौर पर पैन-आधार लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी, आपको इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने पैन और आधार की जानकारी अपडेट करनी होगी। अच्छी खबर यह है कि इस अपडेट के लिए शायद कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
तो, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल किया था, तो भूलिएगा नहीं! 31 दिसंबर 2025 तक अपना असली आधार नंबर ज़रूर अपडेट करा लें। वरना, टैक्स रिटर्न भरने से लेकर बैंक के कामों तक, हर जगह आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी किसी भी परेशानी से बचने के लिए डेडलाइन से पहले यह काम निपटा लेना ही समझदारी है।
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