केंद्र ने झारखंड और बिहार से गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के मुद्दे से जल्द से जल्द निपटने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने इस साल की शुरुआत में मार्च और अप्रैल में आयोजित समग्र शिक्षा योजना के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट 2025-26 पर चर्चा करते हुए परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) की बैठक के दौरान झारखंड और बिहार में संचालित गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की बड़ी संख्या के मुद्दे को उठाया था। बैठकें संजय कुमार, सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता) की अध्यक्षता में आयोजित की गईं।
गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल एक निजी संस्थान है जो सरकारी प्राधिकरण से उचित लाइसेंस के बिना चलाया जाता है। मान्यता के लिए, एक निजी स्कूल को स्कूल के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विवरण, शिक्षकों के बारे में जानकारी और उनकी योग्यता सहित विभिन्न दस्तावेज जिला अधिकारियों को जमा करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जो यह देखने के लिए स्कूल का दौरा करता है कि क्या पूर्व शर्तें पूरी हुई हैं। उदाहरण के लिए, निजी स्कूल एक पंजीकृत सोसायटी या सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, उसके पास संचालन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने चाहिए और उसे निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए और योग्य शिक्षक होने चाहिए।
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