जयपुर, 8 जुलाई (Udaipur Kiran) । सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3, महानगर प्रथम ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक से जुडे मामले में आरोपी ओमप्रकाश ढाका को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी खगेन्द्र कुमार शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर पेपर लीक के कई प्रकरण दर्ज हुए हैं। वहीं एसओजी ने उस पर 75 हजार रुपए का ईनाम भी घोषित किया था। पिछले कुछ सालों में सरकारी भर्तियों के पेपर लीक संगठित गिरोह के माध्यम से किए जा रहे हैं। जिसके चलते काबिल और हकदार नौजवान नौकरी से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।
जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि एसओजी के पास प्रार्थी के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। उससे पूछताछ की भी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में कई अन्य आरोपी अधीनस्थ अदालत से ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं। वहीं उसके खिलाफ दर्ज आधा दर्जन मामलों में से दो प्रकरणों में वह दोषमुक्त हो चुका है। वह नौजवान व्यक्ति है और गत जनवरी माह से जेल में बंद है। उसके जेल में अन्य कुख्यात अपराधियों के साथ रहने से उसके व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव पडेगा। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने कहा कि पेपर लीक के दिन आरोपी मौके पर मौजूद था। इसके अलावा पेपर लीक को लेकर सोशल मीडिया पर हुई चैट भी एसओजी के पास है। घटना के बाद आरोपी ने जांच में असहयोग करने की मंशा से लंबी फरारी काटी और उस पर इनाम घोषित करना पडा। यदि उसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा यह जमानत लेकर फिर से फरार हो सकता है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है।
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(Udaipur Kiran)
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