फिरोजाबाद, 07 नवम्बर (Udaipur Kiran) . न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल) की सजा सुनाई है. उस पर अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
थाना लाइनपार क्षेत्र निवासी एक 17 वर्षीय किशोरी अपनी चाची के यहां से चूड़ी की जुड़ाई कर 3 जून 2024 को अपने घर जा रही थी. रास्ते में एक किशोर उसका हाथ पकड़ कर चाचा के घर ले गया. वहा अंकित कुमार पुत्र पप्पू उर्फ बृजेश मौजूद था. वहां दोनों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. घर पहुंचकर किशोरी ने परिजनों को घटना की जानकारी दी. परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने दोनों के खिलाफ नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं के तहत विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मुमताज अली की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की. उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अंकित को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी माना.
न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल) की सजा सुनाई है. उस पर 40 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
You may also like

आज गाबा में आर-पार की जंग, भारत के पास ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में सीरीज हराने का मौका, जानें इस मुकाबले में कैसी होगी पिच

What Is Atal Canteen Scheme Of Delhi In Hindi: क्या है अटल कैंटीन और यहां कितने में मिलेगा भोजन?, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इस तारीख से शुरू करेगी योजना

400 कैमरे खंगाले, 500 गाड़ियों पर नजर, नोएडा में सिर कटी लाश का फिर भी नहीं लगा सुराग, 7 टीमें और लगीं

क्या है AMSS सिस्टम, कैसे करता है काम? जाने किन तकनीकी खराबियों से हजारों उड़ानें हुईं देरी का शिकार?

सीज वाहनों के लिए बनेगा नया यार्ड, परिवहन विभाग को मिलेगी बड़ी राहत





