प्रयागराज, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुंभ मेला प्रयागराज एरिया में बने स्थाई अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण, मेला प्राधिकरण तथा नगर निगम प्रयागराज से इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। हाईकोर्ट ने सभी विपक्षियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का एक और मौका दिया है। इसके पहले भी हाईकोर्ट ने सभी विपक्षियों से कोर्ट में इस संबंध में आवश्यक इंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करने को कहा था, परन्तु विपक्षियों की तरफ से इंस्ट्रक्शन प्रस्तुत नहीं किया गया था।
यह आदेश चीफ जस्टिस अरूण भंसाली एवं जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने मोहम्मद नसीम हासमी की याचिका पर पारित किया है। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के बार बार दिए निर्देश के बावजूद विपक्षी अधिकारियों की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया है। याची की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि मेला क्षेत्र को विस्तार दिया गया है। मास्टर प्लान में कहा गया है कि मेला क्षेत्र में कोई भी स्थाई निर्माण वगैर अनुमति के नहीं होगा।
याचिका में बहुत सारे फोटोग्राफ लगाया गया है तथा कहा गया कि मेला क्षेत्र में स्थाई निर्माण कराया जा रहा है। यह निर्माण अधिकांश झूंसी क्षेत्र में हो रहा है। याची की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद अधिकारी इंस्ट्रक्शन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए विपक्षी अधिकारियों को जरूरी इंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करने का एक और मौका देते हुए इस जनहित याचिका पर 11 सितम्बर को सुनवाई करने का निर्देश दिया है।————-
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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