पटना, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को एक से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के मामले में नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस निर्वाची पदाधिकारी, 209-करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम द्वारा जारी किया गया है.
मंगलवार यानि 28/10/2025 को जारी की गयी नोटिस में कहा गया है कि दैनिक समाचार पत्र ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ (कोलकाता-पटना संस्करण, दिनांक 28.10.2025) में प्रकाशित खबर के अनुसार, प्रशांत किशोर का नाम Bihar राज्य की निर्वाचक सूची के साथ-साथ West Bengal के मेदिनीपुर निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में भी दर्ज है.
निर्वाची पदाधिकारी ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि प्रकाशित खबर के अनुसार, West Bengal के मेदिनीपुर निर्वाचन क्षेत्र संत हेलेन स्कूल, बैरोनीशहर के मतदान केंद्र में उनका नाम दर्ज है. वहीं, Bihar में उनका नाम 209-करगहर विधान निर्वाचन क्षेत्र के भाग संख्या-367 (मध्य विद्यालय, कोनार, उ० भाग) क्र०सं०-621 में मतदाता पहचान संख्या IJJ123718 के साथ दर्ज है.
नोटिस में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-17 का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक रजिस्ट्री में पंजीकृत नहीं किया जा सकता. इस उल्लंघन की स्थिति में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-31 के तहत एक वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.
सात दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने का निर्देश
निर्वाची पदाधिकारी ने प्रशांत किशोर को निर्देश दिया है कि वह एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में अपने नाम की प्रविष्टि के संबंध में सात दिनों के अंदर अपना पक्ष रखें और स्थिति को सुनिश्चित करें. यह नोटिस Bihar विधानसभा चुनाव के बीच जन सुराज पार्टी के एक प्रमुख चेहरे के लिए एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक चुनौती पेश करता है.
पार्टी प्रवक्ता ने दी सफाई
जनसुराज के प्रवक्ता विनोद तिवारी ने सफाई देते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर का नाम केवल Bihar के रोहतास जिले के पैतृक गांव कोनार में है. बंगाल वाले वोटर कार्ड को उन्होंने पहले ही रद्द करवा दिया है और इसकी रिसीविंग चुनाव आयोग से ले ली थी. चुनाव आयोग की गलती से भ्रम फैलाया जा रहा है.
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(Udaipur Kiran) / चंदा कुमारी
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