नई दिल्ली, 17 जुलाई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्या मामले के आरोपित और अभिनेता दर्शन को कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली जमानत पर अपनी असहमति जताई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने अभिनेता दर्शन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि आप इस बात पर बेहतर तर्क लाइए कि हम कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले में दखल क्यों नहीं दें।
बता दें कि 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता दर्शन, पवित्र गौड़ा और पांच दूसरे आरोपियों को राहत दी थी और आरोपितो को मिली जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपितों को मिली जमानत के खिलाफ दायर कर्नाटक सरकार की याचिका पर अभिनेता दर्शन समेत सभी आरोपितों को नोटिस जारी किया था।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को दर्शन और दूसरे आरोपियों को नियमित जमानत दी थी। इसके पहले 30 अक्टूबर 2024 को हाई कोर्ट ने दर्शन को स्वास्थ्य के आधार पर छह हफ्तों की अंतरिम जमानत दी थी। दर्शन को 11 जून 2024 को रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। रेणुकास्वामी की हत्या 8 जून 2024 को हुई थी। रेणुकास्वामी आटोचालक था और वह दर्शन का फैंस था।
(Udaipur Kiran) / संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
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