पूर्वी चंपारण,13 अगस्त (Udaipur Kiran) । पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने एक युवक की हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद चार अभियुक्तों आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को पचास पचास हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पहाड़पुर थाना के पहाड़पुर निवासी विवेक गिरी, उमेश गिरी ,बुलेट गिरी उर्फ बबलू गिरी एवं पूजा मजूमदार को हुई।
मामले में स्थानीय निवासी प्रांजल कुमार ने अपने भाई दीपांशु कुमार की हत्या मामले में पहाड़पुर थाना में मामला दर्ज कराते हुए नामजद अभियुक्तों सहित पांच को नामजद किया था, जिसमें कहा था कि 5 सितंबर 2019 की रात्रि में वह अपने भाई दीपांशु कुमार के साथ खाना खाने के बाद सोने चला गया। रात्रि करीब 10.45 बजे नामजद लोग घर में घुसकर उसके भाई को चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। हल्ला होने पर सभी नामजद लोग भाग गए। गंभीर हालत में उसके भाई दीपांशु कुमार को पहाड़पुर सीएचसी लाया गया। जहां ईलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सुभाष चंद्र प्रसाद यादव ने ग्यारह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर तथा दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 302/34 एवं 120 बी भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी है। अभियुक्तों के कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी। एक अन्य नामजद अभियुक्त नाबालिग होने के कारण उसके वाद का विचारण किशोर न्यायाधिकरण मोतिहारी में चल रहा है।
—————
(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार
You may also like
हिमाचल में 20 अगस्त तक भारी वर्षा का अलर्ट, बादल फटने और बाढ़ से तबाही, 395 सड़कें बंद, कई इलाकों में ब्लैकआउट
विधानसभा में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश दृष्टि पत्र 2047 पर चर्चा जारी
रईसजादों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जब्त की ₹71,29,93,200 से ज्यादा की सुपरकार्स, लेकिन क्यों?
यूपी विधानसभा में सपा विधायक ने योगी सरकार में कानून व्यवस्था की सराहना की
25 हजार चूहों से भरा है माता का येˈ अनोखा मंदिर माता के दर्शनों से पहले मिलते हैं विशेष निर्देश