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अपर प्रशासक ने भवन निर्माण रोकने और सील करने का दिया आदेश

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रांची, 8 जुलाई (Udaipur Kiran) । नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-एक के प्लॉट संख्या-30, 31, 32, 33, 34, खाता संख्या-18, 83, 110 रकवा-6935.96 वर्ग मीटर पर, पारित नक्शा संख्या- आरएमसी/बीपी/0232/डब्यूसीरं 01/2019

को 31 मार्च 2022 के आधार पर निर्माणाधीन भवन का स्थल निरिक्षण नगर निगम के संयुक्त जांच दल ने किया।

जांच रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि निर्माणाधीन भवन की चहारदिवारी गिरने के कारण बगल के भवन और दो वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही मलबे से निर्माणाधीन भवन के सामने स्थित नाली भी बंद हो गयी थी। पूर्व में रांची नगर निगम की ओर से उक्त स्थल पर निर्माण कार्य रोकने का नोटिस दिया गया था, लेकिन उक्त स्थल पर निर्माण कार्य जारी रहा, जो नियमों का उल्लंघन है। साथ ही द्वारा उक्त नक्शे का रिवैलिडेशन कराये बिना निर्माण कार्य जारी रहा।

निगम की ओर से कहा गया है कि इस तरह का निर्माण कार्य मानवीय और अन्य परिसम्पतियों के लिये नुकसानदाक साबित हो सकता है। इसे लेकर मंगलवार को अपर प्रशासक के आदेश पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड भवन उपविधि 2016 के तहत उक्त निर्माणाधीन भवन के कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने और सील करने का आदेश दिया गया।

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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak

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