जयपुर, 1 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Rajasthan हाईकोर्ट ने प्रदेश में ई-मित्र संचालकों को डिजिटल किट बांटने के नाम पर हुए घोटाले के मामले में एसीबी को दो सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है. ऐसा नहीं होने पर अदालत ने एसीबी के संबंधित अफसर को आगामी सुनवाई पर पेश होने का निर्देश दिया है. वहीं अदालत ने मामले में राजकॉम्प सहित अन्य अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर दिया.
मामले से जुड़े अधिवक्ता पीसी भंडारी व टीएन शर्मा ने बताया कि विभाग ने सितंबर 2017 में डिजिटल पेमेंट किट खरीदने के लिए 19 करोड़ का टेंडर निकाला था. वहीं बाद में इसे बढ़ाकर 33 करोड रुपये कर दिया. इसके तहत 8592 पेमेंट किट खरीदी जानी थी और किट में एक टेबलेट, एक पोस मशीन, एक फिंगरप्रिंट स्केनर इत्यादि थीं. इसके अलावा हर मशीन का एक मासिक सब्सक्रिप्शन खरीदा जाना था. याचिकाकर्ता को आरटीआई से पता चला कि मार्च 2019 तक केवल 4964 किट ही एक्टिव हो पाई थी. उनमें भी हर महीने प्रति किट एक भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था. जबकि सभी किटों का पेमेंट कर दिया था. वहीं संबंधित फर्म को रख-रखाव के पेटे 8 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया. इन मामलों में सीएजी ने भी आपत्तियां दर्ज की, लेकिन विभाग ने उन्हें नहीं माना. सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि साल 2020 की पीआईएल में एसीबी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है. ऐसे में अदालत ने एसीबी को अंतिम मौका देते हुए दो सप्ताह में जवाब पेश नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को पेश होने को कहा है.
—————
(Udaipur Kiran)
You may also like
Dussehra 2025 Traffic Alert: जयपुर शहर में रोडवेज बसों के रूट डायवर्ट, यातायात विभाग ने जारी की नई निर्देशावली
पाकिस्तान ने सर क्रीक में हिमाकत की तो ऐसा जबाव मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जांएगेः राजनाथ सिंह
उदित राज का सवाल, आरएसएस का अध्यक्ष आखिर क्यों कोई दलित या महिला नहीं?
इजराइली सेना ने गाजा जा रहे फ्लोटिला के 13 जहाज रोके, 150 लोगों को किया गिरफ्तार
प्रेमिका की ब्लेड से गला रेतकर की हत्या, फिर ट्रेन के नीचे आकरकीआत्महत्या…. क्या थी वजह?